अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परिवीक्षा अधिकारी का कर्तव्य नहीं है?
परिवीक्षार्थियों की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो उनके लिए उपयुक्त रोजगार खोजने का प्रयास करना
न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजे या लागत के भुगतान में अपराधियों को सलाह देना और सहायता करना
किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की परिस्थितियों या घरेलू परिवेश की जांच करना
परिवीक्षार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना
