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अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परिवीक्षा अधिकारी का कर्तव्य नहीं है?
(D) परिवीक्षार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना
Explanation:
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 14 के तहत परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्यों में आरोपी व्यक्तियों की परिस्थितियों की जांच करना, परिवीक्षार्थियों की निगरानी और रोजगार दिलाने का प्रयास, तथा अपराधियों को मुआवजे के भुगतान में सहायता देना शामिल है। परिवीक्षार्थियों के आवास और भोजन की व्यवस्था करना धारा 14 के तहत निर्धारित कर्तव्य नहीं है।