विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास से भिन्न किसी अपराध हेतु दोषसिद्ध व्यक्ति के मामले में परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आबद्ध है?
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 9
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 7
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4
उपरोक्त में से कोई नहीं
Answer and explanation
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) के तहत न्यायालय धारा 4(1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बाध्य है। धारा 4(1) उन अपराधों पर लागू होती है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं, और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र पर रिहाई की अनुमति देती है।
