1.
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के अंतर्गत 'बालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने निम्नलिखित आयु पूरी नहीं की है:
A
21 वर्ष की आयु
B
18 वर्ष की आयु
C
14 वर्ष की आयु
D
16 वर्ष की आयु
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किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के अंतर्गत 'बालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने निम्नलिखित आयु पूरी नहीं की है:
21 वर्ष की आयु
18 वर्ष की आयु
14 वर्ष की आयु
16 वर्ष की आयु