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किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के अंतर्गत 'बालक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने निम्नलिखित आयु पूरी नहीं की है:
Correct Answer: B — 18 वर्ष की आयु
Explanation:
धारा 2(12) के अनुसार 'बालक' वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। धारा 2(12), 2(13) और 2(35) मिलकर स्पष्ट करती हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक है।