निम्न में से कौन-सा कारण विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता?
जब आरोपित अपराध जघन्य हो और धारा 18(3) के तहत वयस्क की तरह विचारण का आदेश हो
जब यह विश्वास करने के उचित आधार हों कि जमानत पर रिहा होने पर बालक ज्ञात अपराधी के संसर्ग में आ सकता है
कि उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा
कि उक्त व्यक्ति की रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा
Answer and explanation
धारा 12 के तहत जमानत अस्वीकार करने के तीन वैध आधार हैं: ज्ञात अपराधी से संसर्ग, नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरा, और न्याय का उद्देश्य विफल होना। धारा 18(3) के तहत वयस्क के रूप में विचारण का आदेश जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं है।
