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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के अनुसार साइबर अपराध की जांच करने के लिए सशक्त पुलिस अधिकारी निम्न पद का नहीं होना चाहिए:
A
अवर निरीक्षक
B
निरीक्षक
C
पुलिस उपाधीक्षक
D
पुलिस अधीक्षक
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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के अनुसार साइबर अपराध की जांच करने के लिए सशक्त पुलिस अधिकारी निम्न पद का नहीं होना चाहिए:
अवर निरीक्षक
निरीक्षक
पुलिस उपाधीक्षक
पुलिस अधीक्षक