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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के अनुसार साइबर अपराध की जांच करने के लिए सशक्त पुलिस अधिकारी निम्न पद का नहीं होना चाहिए:
Correct Answer: B — निरीक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 78 के अनुसार, निरीक्षक से नीचे के पद का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच नहीं करेगा।