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किशोर न्याय बोर्ड के लंबित मामलों की तिमाही आधार पर सूचना किसे दी जाती है?
(A) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
Explanation:
धारा 16 के अनुसार, बोर्ड मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को तिमाही आधार पर लंबित मामलों की सूचना देता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं प्रत्येक तीन माह में समीक्षा करता है, जबकि उच्च स्तरीय समिति हर छह माह में समीक्षा करती है।