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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक मामले में मृत वादी या अपीलकर्ता या मृत प्रतिवादी या प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाने के लिए परिसीमा की अवधि क्या है?
Correct Answer: D — नब्बे दिन
Explanation:
सही उत्तर नब्बे दिन है। * परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची का अनुच्छेद 120, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक मामले में मृत वादी या अपीलकर्ता या मृत प्रतिवादी या प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाने का प्रावधान है।