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रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ उपस्थापित करने में ________ तक की अपरिहार्य विलंबता को रजिस्ट्रार द्वारा माफ किया जा सकता है।
(B) चार महीने
Explanation:
धारा 25 (अध्याय 4) के अनुसार रजिस्ट्रार उस दशा में दस्तावेज़ को पंजीकरण के लिए स्वीकार कर सकता है जब उपस्थापन में विलम्ब चार मास से अधिक न हो, तथा उचित पंजीकरण फीस के दस गुने तक के जुर्माने के संदाय पर यह निर्देश दिया जा सकता है। चार मास से अधिक विलम्ब होने पर यह माफी की शक्ति लागू नहीं होती। धारा 23 के अंतर्गत दस्तावेज़ उपस्थापित करने की सामान्य समय-सीमा निष्पादन की तारीख से चार माह है।