व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के किस प्रावधान के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व विवाद्यक को संशोधित करने अथवा अतिरिक्त विवाद्यकों को विरचित करने की शक्ति न्यायालय में निहित है?
आदेश XIV नियम 1
आदेश XIV नियम 5
आदेश XIV नियम 6
धारा 151
Answer and explanation
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XIV नियम 5 न्यायालय को डिक्री पारित करने से पूर्व किसी भी समय विवाद्यकों को संशोधित करने या अतिरिक्त विवाद्यक विरचित करने की शक्ति देता है, ताकि पक्षों के बीच विवादग्रस्त सभी मामलों का निर्धारण हो सके। नियम 5(2) के अंतर्गत न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद्यक को हटा भी सकता है जो गलत तरीके से विरचित या प्रस्तुत प्रतीत हो। आदेश XIV समग्र रूप से विवाद्यकों के निपटारे और कानून के मुद्दों पर वाद के निर्धारण से संबंधित है।
