अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) में परिभाषित निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य 'अत्याचार' के अंतर्गत आता है?
किसी भी अखाद्य या अप्रिय पदार्थ को पीने या खाने के लिए मजबूर करना
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना या डराना
वोट न देने या किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट देने या कानून द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से वोट देने के लिए मजबूर करना या डराना
उपरोक्त सभी
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Correct Answer: D — उपरोक्त सभी
Explanation:
तीनों कार्य SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के अंतर्गत दंडनीय हैं, जब अनुसूचित जाति या जनजाति के गैर-सदस्य द्वारा किए जाएं: अखाद्य पदार्थ खिलाना/पिलाना (खंड a), सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या भयभीत करना (खंड r), तथा मतदान को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित करना या रोकना (खंड l)। दंड कम से कम छह माह से पांच वर्ष तक की कैद और जुर्माना है।
