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लेखा से संबंधित मामलों के लिए परिसीमा की अवधि है:
(A) 3 वर्ष
Explanation:
सही उत्तर 3 वर्ष है। परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन लेखा से संबंधित मामलों के लिए परिसीमा की अवधि तीन वर्ष निर्धारित है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को मामला करने का अधिकार मिलने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर विधिक कार्रवाई शुरू करनी होगी, अन्यथा दावा कालातीत हो सकता है।