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कंपनी का कोई अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड का पात्र नहीं होगा, यदि वह साबित करे कि:
(C) उल्लंघन उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी उचित तत्परता बरती
Explanation:
धारा 85 के अनुसार, यदि कंपनी का अधिकारी यह साबित कर सके कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ या उसने इसे रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए, तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता।