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अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है?
Correct Answer: A — केन्द्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 17(1) के तहत राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। ऐसे नियम परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, कर्तव्य, सोसाइटियों की मान्यता और पारिश्रमिक भुगतान जैसे विषयों को कवर कर सकते हैं; सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन हैं और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने चाहिए।