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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) में परिभाषित निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य 'अत्याचार' के अंतर्गत आता है?
(D) उपरोक्त सभी
Explanation:
तीनों कार्य SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के अंतर्गत दंडनीय हैं, जब अनुसूचित जाति या जनजाति के गैर-सदस्य द्वारा किए जाएं: अखाद्य पदार्थ खिलाना/पिलाना (खंड a), सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या भयभीत करना (खंड r), तथा मतदान को गैरकानूनी तरीके से प्रभावित करना या रोकना (खंड l)। दंड कम से कम छह माह से पांच वर्ष तक की कैद और जुर्माना है।