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विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 36 के अनुसार, निषेधाज्ञा हैं-
Correct Answer: C — दो प्रकार के अर्थात् अस्थायी निषेधाज्ञा और शाश्वत निषेधाज्ञा
1963 के विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 36 उन निषेधाज्ञाओं के प्रकारों से संबंधित है जो न्यायालय द्वारा दी जा सकती हैं।