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भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है?
(D) अनुच्छेद 161
Explanation:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित कानूनों के तहत दोषी व्यक्तियों को क्षमादान, स्थगन, राहत या दंड में कमी देने तथा सजा को निलंबित, माफ या परिवर्तित करने का अधिकार देता है। यह शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के समान है किंतु राज्य स्तर तक सीमित है, और राज्यपाल इसका प्रयोग राज्य सरकार की सलाह पर करते हैं।