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परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के तहत विधिक अक्षमता के आधार इस प्रकार हैं:-
(D) उपरोक्त सभी
Explanation:
सही उत्तर उपरोक्त सभी है। धारा 6, विधिक निर्योग्यता—(1) जहां कोई व्यक्ति, जो वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार है, उस समय जिससे विहित अवधि की गणना की जानी है, अवयस्क या पागल या मूर्ख है, वहां वह निर्योग्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् उसी अवधि के भीतर वाद संस्थित कर सकत.