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कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (1) के अनुसार ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Correct Answer: A — यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण उसकी वित्तीय स्थिति और आय का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिखाते हैं
Explanation:
सही उत्तर A है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(1) के अंतर्गत ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय विवरण कंपनी की वित्तीय स्थिति और आय का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिखाते हैं।
धारा 129(1) यह अनिवार्य करती है कि वित्तीय विवरण धारा 133 के तहत लेखांकन मानकों का पालन करें और अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में हों।
धारा 129 के उल्लंघन पर कंपनी पर ₹50,000 से ₹25,00,000 तक जुर्माना और डिफॉल्ट में अधिकारियों को तीन साल तक कारावास या ₹50,000 से ₹5,00,000 तक जुर्माना हो सकता है।