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वह भूमि जिसके लाभकारी उपभोग के लिए सुखाचारी अधिकार मौजूद हो, कहलाती है:
(C) प्रमुख विरासत
Explanation:
भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 4 के अनुसार, वह भूमि जिसके लाभकारी उपभोग के लिए सुखाचारी अधिकार विद्यमान है, प्रमुख विरासत (Dominant Heritage) कहलाती है और उसका स्वामी या अधिभोगी प्रमुख स्वामी कहलाता है। जिस भूमि पर संगत दायित्व लगाया जाता है, वह सेवक विरासत (Servient Heritage) कहलाती है और उसका स्वामी सेवक स्वामी कहलाता है।