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परिसीमा अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां निर्धन के रूप में वाद लाने या अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो, वाद या अपील के लिए परिसीमा अवधि की गणना किस प्रकार की जाती है?
Correct Answer: A — सीमा अवधि उस अवधि तक बढ़ाई जाती है जिसके दौरान आवेदक सद्भावपूर्वक ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन प्रस्तुत करता रहा है।
धारा 13 उन मामलों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति ने एक निर्धन व्यक्ति (जो इतना निर्धन है कि वह न्यायालय की शुल्कका भुगतान नहीं कर सकता) के रूप में मामला या अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।